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मेघालय कोर्ट POCSO मामलों में बदलाव
मेघालय हाईकोर्ट ने 'रोमियो-जूलियट' क्लॉज मामलों में POCSO हटाने की अनुमति देकर न्याय व्यवस्था में नया मील का पत्थर रखा
01 Apr 2026, 01:00 PM Meghalaya - Shillong
Reporter : Mahesh Sharma
Shillong

हाईकोर्ट का फैसला 'रोमियो-जूलियट' मामलों में POCSO हटाने पर

मेघालय हाईकोर्ट ने 'रोमियो-जूलियट' क्लॉज के अंतर्गत आने वाले मामलों में प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी POCSO को हटाने की अनुमति दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना और सामाजिक असमानताओं से बचाव करना बताया गया है।

मुख्य न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति एचएस थांगखियू की बेंच ने स्पष्ट किया कि यह कदम विशेष रूप से उन मामलों के लिए है जहां दोनों पक्षों की उम्र कानूनी सीमा के करीब हो और सहमति स्पष्ट हो।

कोर्ट ने यह भी कहा कि मेघालय में मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था है, जहां महिलाओं को निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता मिलती है। इस सामाजिक पहलू को ध्यान में रखते हुए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

फैसले के दौरान हाईकोर्ट ने यह जोर दिया कि यह कदम किसी भी तरह के शोषण या बाल अपराध को बढ़ावा नहीं देता। इसके बजाय यह न्यायिक प्रक्रिया में अन्याय और अवांछित कानूनी बाधाओं को कम करने के लिए उठाया गया है।


'रोमियो-जूलियट' क्लॉज क्या है और इसका महत्व

'रोमियो-जूलियट' क्लॉज का नाम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से प्रेरित है। यह क्लॉज उन मामलों को संदर्भित करता है जहां किशोर या युवा प्रेम संबंध में होते हैं और उनकी सहमति स्पष्ट होती है।

इस क्लॉज के तहत आने वाले मामलों में POCSO की धाराओं को हटाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रेम संबंधों में शामिल किशोर या युवाओं को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया का सामना न करना पड़े।

कोर्ट ने यह कहा कि सामाजिक और पारिवारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है। खासकर ऐसे राज्यों में जहां युवा स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हैं।


सामाजिक पहलुओं और मातृसत्तात्मकता का ध्यान

मेघालय में मातृसत्तात्मक सामाजिक संरचना है। इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं और किशोरों को अधिक स्वतंत्रता और अधिकार मिलने चाहिए।

सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया ताकि न्याय प्रक्रिया में सभी पक्षों के हित संरक्षित हों और अनावश्यक कानूनी कठिनाइयों से बचा जा सके।

कोर्ट ने जोर दिया कि यह कदम केवल न्याय सुनिश्चित करने के लिए है, किसी भी तरह की अपराध बढ़ावा देने के लिए नहीं।


न्याय व्यवस्था में आसान प्रक्रिया का संकेत

हाईकोर्ट का यह निर्णय यह दर्शाता है कि न्याय प्रणाली समय और परिस्थितियों के अनुसार लचीली और संवेदनशील हो सकती है। यह कदम लंबित मामलों को तेज़ी से निपटाने में मदद करेगा।

इस फैसले से न केवल न्याय प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि युवाओं और उनके परिवारों को कानूनी प्रक्रिया में होने वाले तनाव से भी राहत मिलेगी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल विशेष परिस्थितियों के मामलों पर लागू होगा और सभी सामान्य बाल अपराध मामलों पर POCSO का प्रावधान वैसा ही रहेगा।


कानूनी विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया और भविष्य के कदम

कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले को स्वागत योग्य बताया। उनका कहना है कि यह निर्णय न्याय व्यवस्था में व्यावहारिक और सामाजिक दृष्टिकोण को शामिल करता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए न्याय प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है।

भविष्य में न्यायिक फैसलों में सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखना और किशोरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना और अधिक आम हो सकता है।


निष्कर्ष: न्याय और समाज का संतुलन

मेघालय हाईकोर्ट का यह कदम न्याय और सामाजिक संरचना के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह दिखाता है कि कानूनी प्रावधानों में लचीलापन और संवेदनशीलता आवश्यक है।

'रोमियो-जूलियट' क्लॉज के मामलों में POCSO हटाने का निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि न्याय प्रक्रिया युवाओं और उनके परिवारों के लिए अनावश्यक कठिनाइयों से मुक्त रहे।

इस फैसले से यह संदेश जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया केवल कड़ाई से कानून लागू करने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों को समझने का भी जरिया है।

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